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होटल में आगजनी करने वाले आरोपीगण गिरफ्तार

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बेमेतरा – प्रार्थी मोहन साहू उम्र 36 साल साकिन कठौतिया थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.10.23 के रात्रि में होटल में अचानक आग लग गया अचानक आग लगने से होटल में रखे सामान टेबल दो नग, प्लास्टिक की खुर्ची 10 नग, काउण्टर, आलु, मैदा, बेसन, मिचर्चा, मशाला, तेल, प्लास्टिक का मग्गा 10 नग, चाय बिस्कीट, राजश्री दो पैकेट, आशिकी दो पैकेट, विमल दो पैकेट, छप्पर, बांस, बल्ली, कमचिल, तिरपाल, सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से 90,000 रु. की आर्थिक नुकसानी हुआ है की रिपोर्ट पर आगजनी क्रमांक 09/23 14 अक्टुबर को कामय कर जांच में लिया गया। जांच दौरान घटना स्थल निरीक्षण, प्रार्थी गवाहो का कथन लिया, नुकसानी पंचनामा बनाया गया, साक्षियों द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आग लगाने बताये जाने से अपराध सदर धारा 436, 34 भादवि कामय कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना दाढी प्रभारी एवं थाना स्टॉफ को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण मुकेश चन्द्राकर उर्फ भुरुवा, बिरेन्द्र विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपीयों मुकेश चन्द्राकर उर्फ भुरवा पिता गोपी चन्द्राकर उम्र 22 साल, बिरेन्द्र विश्वकर्मा पिता सीताराम विश्वकर्मा उम्र 26 साल साकिनान कठौतिया जिला बेमेतरा के विरुद्ध पर्याप्त जुर्म सबुत पाये जाने से आज 29 नवंबर को विधिवत गिरुफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना दाढी प्रभारी उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव, सउनि भानू पटेल, आरक्षक बालमुकुंद, राहुल दुबे, केशव विश्वकर्मा, ओंकार निर्मलकर एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

Ashish Sinha

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