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शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी निर्धारित फार्म भरकर कार्यस्थल पर मतदाता सूची में करायें नाम दर्ज – शर्मा

शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी निर्धारित फार्म भरकर कार्यस्थल पर मतदाता सूची में करायें नाम दर्ज – शर्मा

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फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

दावा आपत्ति कर सकते हैं 22 जनवरी तक

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बेमेतरा – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया हैं। जिसके अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को किया गया है। दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य दिनांक 22 जनवरी 2024 तक किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 13 एवं 14 जनवरी 2024 को विशेष शिविर का आयोजन मतदान केन्द्रों में किया जायेगा। मताधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी निर्धारित फार्म भरकर अपने निवास/कार्य स्थल पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करावें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने जिलें के सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का विभिन्न प्रचार माध्यमों के ज़रिए व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके अलावा जनसामान्य के मध्य होने वाले विभागीय कार्यक्रमों के दौरान भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उक्त कार्यक्रम की जानकारी लोगों को दी जावे तथा फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा हैं।
पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने आवेदन दिये होंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जायेंगे। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म- 6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा www.voters.eci.gov.in में लॉग इन कर भरा जा सकता है। नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म.08 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म.06 में ही स्वीकार किये जायेंगे।
प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी 2024 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा।

Pradesh Khabar

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