
प्रति शनिवार को जिले के सभी निकायों में लगने वाला गुमास्ता एक्ट पूर्व की भांति लागू रहेगा- कलेक्टर डॉ गौरव सिंह
प्रति शनिवार को जिले के सभी निकायों में लगने वाला गुमास्ता एक्ट पूर्व की भांति लागू रहेगा- कलेक्टर डॉ गौरव सिंह
गोपाल सिंह विद्रोही/ प्रदेश खबर /प्रमुख छत्तीसगढ़/ नगर सहित सूरजपुर के समस्त निकायो में लगे गुमास्ता एक्ट लागू होने पर ब्यापारियो में बनी संशय कि स्थितीको जिला कलेक्टर ने अपना रुख स्पष्ट स्पट करते हुए कहा गुमास्ता एक्ट पूर्व की तरह लागू रहेगा
संबंध में जानकारी के अनुसार नगर सहित पूरे सूरजपुर जिला के समस्त निकाय क्षेत्रों में प्रति शनिवार को गुमास्ता एक्ट लागू होता हुआ आ रहा है जिसके तहत व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहता है। इस संक्रमण काल में लगातार लॉकडाउन की तिथि बढ़ती चले जाने से लोगों की परेशानियां तो बढ़ी थी लेकिन राहत तब मिली जब हेलो पदस्थ कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने शंक्रमितो की संख्या कम होने पर लॉकडाउन हटाने का निर्देश दिया। इस आदेश में गुमास्ता एक्ट का जिक्र ना होने के कारण व्यापारी संशय की स्थिति में थे कि शनिवार को गुमास्ता एक्ट लागू है या नहीं। यदि गुमास्ता एक्ट शनिवार को लागू रहेगा तो शनिवार और रविवार 2 दिन लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी जिससे व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापारी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि शनिवार को एक्ट लागू रहेगा या नहीं। इस संशय को दूर करने के लिए नवभारत ने सूरजपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह से बात कि तो इन्होंने व्यापारियों का संशय दूर करते हुए कहा कि पूर्व की भांति जिले में गुमास्ता एक्ट लागू रहेगा ।उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की कड़ी यदि टूट जाती है तो एक बार रविवार को लगा पूर्ण लॉकडाउन हटाने पर विचार किया जा सकता है। गौरव शर्मा ने लोगों से सामाजिक दूरी और शासन की गाइडलाइन को पालन करने का आह्वान किया है।
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