
आशा एवं स्माईल योजना हेतु आवेदन 28 जून तक
प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बताया है कि कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण उत्पन्न जीवन-यापन में कठनाइयों से राहत देने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया गया है। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रांरभ करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। योजना का लाभ लेने के लिए 28 जून 2021 तक कलेक्टर परिसर स्थित अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति,मर्यादित कार्यालय अम्बिकापुर में आवेदन जमा कर सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सरगुजा जिले का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय का सदस्य हो। पारिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जाएगी।