
13 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
13 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
गोपाल सिंह विद्रोही //प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़ //सूरजपुर/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशानिर्देशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर श्री गोविंद नारायण जांगडे के द्वारा 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार कों जिला न्यायालय सूरजपुर, कुटूम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी।
इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक एवं सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, परिवारिक मामले, राजस्व मामले व अन्य राजीनामा योग्य मामले तथा बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री लिटिगेशन मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखे जायेगें। मामलों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर में सुनवाई हेतु खंडपीठ का गठन किया जावेगा। वहीं राजस्व विभागों के मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों में की जाएगी जिसमें न्यायालय कलेक्टर, सभी अनुविभागीय न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालय शामिल है जहां सुनवाई हेतु खंडपीठ का गठन किया जावेगा।
लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमा या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। लोक अदालत विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है, जहां श्रम व धन की बचत के साथ त्वरित न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में लोगों के मध्य आपसी मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लोक अदालत आयोजन का उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाये। नेषनल लोक अदालत में वर्चअल मोड पर उपस्थित होने के लिए जिला न्यायालय सूरजपुर की वेबसाईट https://surajpur.dcourts.gov.in पर जाकर संबंधित कोर्ट (खण्डपीठ) के आगे दिये लिंक पर क्लीक कर वर्चुअल मोड पर जुड़ा जा सकता है। वहीं 13 जुलाई के नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण, बकाया बिजली बिल, जल के बकाया देयकों के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नियमानुसार छूट दिया जावेगा। 13 जुलाई 2024 के नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करे