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कलेक्टर ने महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने 6 लाख रुपये का ऋण राशि किए स्वीकृत

बलौदाबाजार : कलेक्टर ने महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने 6 लाख रुपये का ऋण राशि किए स्वीकृत

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कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं के स्व रोजगार स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत् ऋण योजना एवं सक्षम योजना अंतर्गत 6.लाख रुपये स्वीकृत किया है। उक्त ऋण राशि 7 महिला स्व सहायता समूहों स्वीकृत किया गया।जिन महिला समूहों को ऋण राशि स्वीकृत किया गया है उसमें बहिनी स्व सहायता समूह ग्राम-कोनारी, बालक दास गुरू स्व. सहा. समूह, ग्राम-बिनौरी, माँ दुर्गा स्व सहा. समूह, ग्राम-बिनौरी, सतनाम स्व सहा.समूह ग्राम-रसौंटा, मीनीमाता स्व. सहा. समूह, ग्राम-रसौंटा, माँ भवानी स्व. सहा. समूह ग्राम-बिनौरी, त्रिवेणी स्व. सहा. समूह, ग्राम-बिनौरी की राशि स्वीकृति की गई है। महिला समूहों को सालाना 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण स्वीकृत किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को ऋण राशि स्वीकृत होने पर महिलाओं में खुशी व्यक्त की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत् ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला समूहों को प्रथम बार में 02 लाख रूपये अधिकतम तथा उक्त राशि ब्याज सहित समय पर चुकता होने पर द्वितीय बार में 4 लाख रूपये अधिकतम ऋण राशि आसान किश्तों पर 03 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया जाता है। कृषि कार्य, मछलीपालन, सिलाई सेंटर, ईंट भट्ठा, मशाला मशीन व सब्जी व्यवसाय आदि कार्यो हेतु महिला स्व सहायता समूहों का ऋण स्वीकृत किया गया है।

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