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वनाधिकार पत्र के नामांतरण के लिए हर हफ्ते गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में आवेदन कर सकते

वनाधिकार पत्र के नामांतरण के लिए हर हफ्ते गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में आवेदन कर सकते

अम्बिकापुर// छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार, ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों के वारिसानों का नामांतरण करना आवश्यक है जो मर चुके हैं या मर चुके हैं। यदि किसी व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र धारक की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसान उक्त वनाधिकार पत्र को अपने नाम पर कराने के लिए सप्ताह में एक बार गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में दोपहर दो बजे अपरान्ह उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. संबंधित अभिलेखों जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशवृक्ष आदि।