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क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित रूप से धोखा देने के लिए ‘ऑनलाइन कानूनी सेवा’ कंपनी के खिलाफ मामला खारिज नहीं किया गया: कलकत्ता उच्च न्यायालय

Case No: CRR 1175/2023 Petitioner v/s Respondent: Rajesh Kewat Managing Director, Fast Info Legal Services Pvt Ltd v/s State of West Bengal & Ors

क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित रूप से धोखा देने के लिए ‘ऑनलाइन कानूनी सेवा’ कंपनी के खिलाफ मामला खारिज नहीं किया गया: कलकत्ता उच्च न्यायालय

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हाल ही में एक फैसले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फास्ट इन्फो लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश केवट के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया , जो ऑनलाइन लीगल इंडिया नामक वेबसाइट का संचालन करता है । कंपनी पर एक महिला को धोखा देने का आरोप है जो क्रेडिट कार्ड घोटाले का शिकार हुई थी । अदालत ने धोखाधड़ी और साइबर अपराध के प्रथम दृष्टया सबूतों की ओर इशारा करते हुए चल रही जांच को बरकरार रखा ।

शिकायतकर्ता, कोलकाता की एक महिला, को तब धोखा दिया गया जब एक अज्ञात कॉलर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए उसे 4,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर एक्टिवेट करने के लिए मना लिया । इस प्रक्रिया के दौरान, उसके क्रेडिट कार्ड से 12,000 रुपये डेबिट हो गए । यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट करने के तरीके खोजे और ऑनलाइन लीगल इंडिया वेबसाइट पर पहुंची । उसने कंपनी से संपर्क किया, जिसने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और चोरी हुए पैसे वापस पाने में सहायता करने का वादा किया ।

ऑनलाइन लीगल इंडिया के प्रतिनिधियों ने महिला को बताया कि कंपनी अपने साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराएगी और 1,179 रुपये का सेवा शुल्क लेगी । कंपनी पर भरोसा करके महिला ने अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी दी और शुल्क का भुगतान किया। हालांकि, भुगतान प्राप्त करने के बावजूद, कंपनी ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही कोई और कार्रवाई की। वास्तव में, पीड़िता ने दावा किया कि भुगतान करने के बाद, वह कंपनी से संपर्क भी नहीं कर सकी और जब उसने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

अपने बचाव में, राजेश केवट और उनकी कंपनी ने तर्क दिया कि उन्होंने बिधान नगर आयुक्तालय में ऑनलाइन शिकायत फ़ॉर्म भरने के लिए एक मानक शुल्क लेते हुए एक वैध कानूनी सेवा की पेशकश की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह शुल्क दाखिल करने की प्रक्रिया में सहायता करने की उनकी सेवा के लिए था, न कि सफलता की गारंटी के लिए। कंपनी ने आगे दावा किया कि उन्होंने पीड़ित को गुमराह नहीं किया और वादे के अनुसार सेवा प्रदान की।

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न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच के शुरुआती चरण में यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि कंपनी ने शिकायतकर्ता और संभवतः कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अदालत ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने न केवल शिकायतकर्ता को पुलिस के पास जाने से रोका, बल्कि एफआईआर दर्ज करने का झूठा वादा भी किया, जिसके लिए उन्होंने शुल्क लिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी ने वादा की गई सेवा प्रदान नहीं की, और पीड़ित के लिए कोई ठोस निवारण नहीं था।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी की हरकतें साइबर अपराध के बराबर हैं । जांचकर्ताओं ने संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं और कई गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाही दी है। अदालत ने माना कि कंपनी के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला देखते हुए, इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं होगा। इसलिए, मामला अभी भी जांच के दायरे में है और आरोपी कंपनी को आने वाले महीनों में कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले को खारिज करना जल्दबाजी होगी। न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी ने न केवल शिकायतकर्ता को धोखा दिया है , बल्कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने की आड़ में कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसा किया है। इसलिए, राजेश केवट द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई , और जांच जारी रहेगी।

मामले के मुख्य बिंदु:

आरोपी कंपनी ने शिकायतकर्ता से ऐसी सेवा के लिए शुल्क लेकर कथित रूप से धोखाधड़ी की, जो कभी प्रदान ही नहीं की गई थी।

कंपनी ने साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराने सहित कानूनी सहायता देने का दावा किया ।

भुगतान के बावजूद कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिकायतकर्ता को वादा की गई सहायता नहीं मिल सकी।

अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और साइबर अपराध का मामला है।

Ashish Sinha

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