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त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 मतदान और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित : मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025
मतदान और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित : मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी

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अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत हेतु मतदान 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को होना निर्धारित है। 17 फरवरी 2025 को अम्बिकापुर, लखनपुर व उदयपुर में है। इस हेतु 15 फरवरी 2025 को संध्या 03ः00 बजे से 17 फरवरी 2025 तक मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। वहीं 20 फरवरी 2025 को सीतापुर, मैंनपाट में 18 फरवरी 2025 को संध्या 03ः00 बजे से 20 फरवरी 2025 मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। इसी प्रकार 23 फरवरी 2025 को लुंण्ड्रा, बतौली में 21 फरवरी 2025 को संध्या 03ः00 बजे से 23 फरवरी 2025 मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकाने एफ.एल. 1 (घघ), आबकारी केन्द्रों को बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर विलास भोसकर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है।

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