
पंचायत सचिव डिमरापाल गनपत नागेश को कर्तव्य में लापरवाही के कारण तुरंत निलंबित।
पंचायत सचिव डिमरापाल गनपत नागेश को कर्तव्य में लापरवाही के कारण तुरंत निलंबित।
जगदलपुर// ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव गनपत नागेश को जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है।
उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत बकावण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव गनपत नागेश के द्वारा स्थानीय संपरीक्षा से आडिट नहीं कराने, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार/पुनरीक्षण कार्य नहीं कराए जाने, मूलभूत योजना एवं 15वें वित्त आयोग की राशि का गबन किए जाने सहित विगत 08 माह में मात्र 04 से 05 दिवस ही ग्राम पंचायत में उपस्थित रहने एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी पूछने पर अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को उच्चाधिकारी के आदेश निर्देशों की अवहेलना अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में, गनपत नागेश सचिव पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड का कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी बन गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील), नियम 1999 के नियम 13 के अनुसार, गनपत नागेश सचिव पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।