Advertisement

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिक एवं दवाखानों पर दी गई दबिश

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिक एवं दवाखानों पर दी गई दबिश

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)

राजनांदगांव 05 मार्च 2025। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आज जिले के नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिकों एवं दवाखाना में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं निर्देश तथा नर्सिंग होम एक्ट का पालन न करने पर क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की चेतावनी दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री नेतराम नवरतन, जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, औषधी निरीक्षक एवं टीम द्वारा आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटि क्लीनिक सतनाम भवन के पास नया बस स्टैंड, राजेश लारिया (नवागांव), मॉ परमेश्वरी दवाखाना मोतिपुर आजाद चौक एलसी देवांगन, शर्मा क्लीनिक बसंतपुर शैलेष शर्मा, आस्था क्लीनिक बसंतपुर चन्द्रेश साहू, आर्शीवाद डेंटल क्लीनिक बसंतपुर डॉ. केयूरा जैन, होमोपैथिक क्लीनिक बसंतपुर डॉं. विशाल गंगवानी की जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गई। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57