
अभ्यर्थियों की निक्षेप राशि के निराकरण हेतु विशेष कैंप का आयोजन
अभ्यर्थियों की निक्षेप राशि के निराकरण हेतु विशेष कैंप का आयोजन
सूरजपुर, 18 मार्च 2025 – जिला पंचायत सूरजपुर द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई निक्षेप (प्रतिभूति) राशि के निराकरण हेतु एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 17 मार्च 2025 से जिला पंचायत सूरजपुर (लेखा शाखा) में संचालित किया जाएगा, जहां अभ्यर्थी अपनी प्रतिभूति राशि की वापसी अथवा जब्ती की स्थिति का निपटारा कर सकेंगे।
क्यों आयोजित किया जा रहा है यह कैंप?
जिला पंचायत सूरजपुर के अंतर्गत हुए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन आवेदन पत्र जमा करते समय निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रतिभूति राशि जमा की थी। यह प्रक्रिया 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक चली थी। अब, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इस राशि के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
चुनाव नियमों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम मत प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाती है। वहीं, जो उम्मीदवार निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला पंचायत सूरजपुर ने विशेष कैंप आयोजित किया है।
कहां और कब मिलेगा लाभ?
यह कैंप 17 मार्च 2025 से जिला पंचायत सूरजपुर के लेखा शाखा में आयोजित किया जा रहा है। सभी संबंधित अभ्यर्थी यहां आकर अपने निक्षेप राशि के संबंध में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरना आवश्यक होगा, जिसमें मूल रसीद संलग्न करनी होगी।
कैसे करें आवेदन?
यदि आप भी उन अभ्यर्थियों में शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव में नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति राशि जमा की थी, तो इस प्रक्रिया के तहत आप अपनी राशि की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें।
निक्षेप राशि जमा करने की मूल रसीद संलग्न करें।
लेखा शाखा, जिला पंचायत सूरजपुर में आवेदन जमा करें।
किन्हें मिलेगी निक्षेप राशि की वापसी?
चुनाव आयोग के नियमों के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी को चुनाव में निर्धारित न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाती है। वहीं, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित मत प्रतिशत प्राप्त करने में सफल रहता है, तो उसे जमा की गई राशि वापस कर दी जाती है।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
आवेदन पत्र केवल उसी अभ्यर्थी के नाम से स्वीकार किया जाएगा, जिसने नामांकन पत्र भरा था।
आवेदन के साथ जमा रसीद की मूल प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
यदि किसी अभ्यर्थी की राशि जब्त की गई है, तो उसे इसकी विधिवत सूचना प्रदान की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला पंचायत सूरजपुर के अधिकारियों ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे समय पर आकर अपनी राशि के निराकरण की प्रक्रिया पूरी करें। इससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा और प्रक्रिया को सुगमता से संपन्न किया जा सकेगा।
कैंप में सहायता के लिए विशेष व्यवस्था
जिला प्रशासन ने इस कैंप में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके तहत:
एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां अभ्यर्थियों को प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
लेखा शाखा के कर्मचारी आवेदन पत्रों की जांच और स्वीकृति में सहायता करेंगे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण काउंटर भी बनाया गया है।
समय पर आवेदन करें, ताकि न हो परेशानी
अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आवेदन पत्र जमा करें। इससे न केवल उनकी प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि समय पर राशि प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
जिला पंचायत सूरजपुर का यह प्रयास अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी साबित होगा, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभूति राशि के संबंध में पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया के माध्यम से समाधान मिलेगा। यदि आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो बिना किसी देरी के आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और अपनी राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें।