
कोरबा: सलोरा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को बताए गए अधिकार
कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सलोरा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित। ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ई-जागृति पोर्टल और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान तेज, सलोरा में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर
कोरबा, 13 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उर्जाधानी के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को उपभोक्ता कानून की जानकारी देकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत 7 फरवरी को कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सलोरा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता, सदस्य सुश्री ममता दास एवं श्री पंकज कुमार देवड़ा ने ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी।
दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ
ग्राम पंचायत सलोरा के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की दी गई जानकारी
अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्यगणों ने संयुक्त रूप से बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराना है।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उपभोक्ता का कानूनी अधिकार है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने एवं ई-हियरिंग प्रणाली की प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही डिजिटल तरीके से शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
खरीदारी के दौरान सतर्कता बरतने की अपील
ग्रामीणों से अपील की गई कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसकी —
- एमआरपी,
- एक्सपायरी डेट,
- गुणवत्ता चिन्ह (ISI, AGMARK आदि)
का अवलोकन अवश्य करें तथा पक्का बिल जरूर लें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।
शिकायत पंजीयन शुल्क की जानकारी
उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु वाद मूल्य के अनुसार पंजीयन शुल्क —
- 5 लाख तक: निःशुल्क
- 5 से 10 लाख: ₹200
- 10 से 20 लाख: ₹400
- 20 से 50 लाख: ₹1000
निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता संघ ने की पहल की सराहना
इस अवसर पर अधिवक्ता संघ कटघोरा के पूर्व अध्यक्ष सुनील वर्मा ने उपभोक्ता आयोग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए ग्रामीणों से उपभोक्ता संरक्षण कानून का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
कार्यक्रम का संचालन महिला अधिवक्ता संतोषी निषाद ने किया।
बड़ी संख्या में ग्रामीणों की रही उपस्थिति
शिविर में आयोग कर्मचारीगण, अधिवक्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, महिलाएं, मितानिन, वरिष्ठ नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया।










