Advertisement

24 मार्च तक कोषालय में चेक बुक जमा करें: समय सीमा के बाद विशेष स्वीकृति आवश्यक

24 मार्च तक कोषालय में चेक बुक जमा करें: समय सीमा के बाद विशेष स्वीकृति आवश्यक

उत्तर बस्तर कांकेर, 20 मार्च 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देशित किया गया है कि वे उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का स्पष्ट विवरण देते हुए अपनी चेक बुक 24 मार्च 2025 को शाम 5.30 बजे तक कोषालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। यह आदेश वित्त विभाग के निर्देशानुसार जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना और कोषीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के अनुसार, अत्यावश्यक परिस्थितियों में 26 से 28 मार्च तक चेक बुक उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संचालक बजट से उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह स्वीकृति केवल ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसके लिए dir-budget.cg@gov.in पर अनुरोध भेजना अनिवार्य होगा। स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित डीडीओ को चेक बुक दी जाएगी, जिस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

कोषालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों, विशेषकर कार्य विभागों एवं वन विभाग, जो चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं, उन्हें इस समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 मार्च की शाम 5.30 बजे के बाद ऑनलाइन पेमेंट फाइल का जनरेशन नहीं किया जाए। यदि अत्यावश्यक प्रकरण उत्पन्न होते हैं, तो संबंधित अधिकारी ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks पोर्टल पर सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-08-06 at 13.18.43
WhatsApp Image 2026-08-06 at 13.56.51
ChatGPT Image Aug 8, 2026, 10_06_26 PM

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बजट प्रबंधन और निधियों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। इस प्रक्रिया से सरकारी वित्तीय नियमन में पारदर्शिता बनी रहेगी और अनावश्यक भुगतान में देरी या गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।

डीडीओ और अन्य अधिकारियों के लिए निर्देश

समय पर चेक बुक जमा करें – 24 मार्च को शाम 5.30 बजे तक कोषालय में चेक बुक जमा करना अनिवार्य होगा।

चेक बुक विवरण दें – उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति आवश्यक – 26 से 28 मार्च के दौरान चेक बुक प्राप्त करने के लिए ई-मेल के माध्यम से संचालक बजट से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन भुगतान की समय सीमा – 24 मार्च की शाम 5.30 बजे के बाद ऑनलाइन भुगतान फाइल जनरेशन प्रतिबंधित होगा।

अत्यावश्यक मामलों के लिए पोर्टल का उपयोग करें – ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks पोर्टल पर सहमति के बाद ही भुगतान की अनुमति होगी।

वित्तीय अनुशासन और सरकारी भुगतान प्रक्रिया में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न हो।

(यह समाचार वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें और कोषीय नियमों का अनुपालन करें।)

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM