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छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू, वैधता समाप्त होने पर जल्द कराएं आवेदन

श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण के लिए पोर्टल पुनः शुरू किया है। वैधता समाप्त होने पर श्रमिक योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। जानिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी।

निर्माण श्रमिक ध्यान दें: पंजीयन की वैधता समाप्त होने पर जल्द कराएं नवीनीकरण, नहीं तो छूट सकता है योजनाओं का लाभ

सूरजपुर, 27 मई 2025।श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचित 60 प्रवर्गों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पंजीयन नवीनीकरण की अपील की गई है। जिन श्रमिकों का पंजीयन 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुका है और जिन्होंने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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वर्ष 2008 से 2025 तक पंजीकृत ऐसे श्रमिकों के लिए पोर्टल पुनः खोला गया है, जिनके कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है। श्रमिक अब ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से अपना नवीनीकरण करा सकते हैं।

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नवीनीकरण के विकल्प

श्रमिक निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  • जिला श्रम कार्यालय

  • जनपद पंचायतों के श्रम संसाधन केंद्र

  • नजदीकी च्वाइस सेंटर

  • श्रमेव जयते मोबाइल ऐप

प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि समस्त निर्माण श्रमिक समय पर नवीनीकरण करा लें ताकि उन्हें शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण लाभों से वंचित न रहना पड़े।

Ashish Sinha

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