
नगरीय निकायों में बैकडेट स्थानांतरण पर भ्रम फैलाने वालों को जवाब, विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण
नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं, जिनमें स्थानांतरण नियमानुसार होता है। बैकडेट से स्थानांतरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें गलत हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग ने बैकडेट स्थानांतरण संबंधी समाचारों पर जारी किया स्पष्टीकरण
नगरीय निकाय स्वायत्त संस्था, स्थानांतरण संबंधित भ्रम फैलाने से बचे : विभाग
रायपुर, 11 जुलाई 2025/ प्रदेश के नगरीय निकायों में बैकडेट से स्थानांतरण को लेकर कुछ भ्रमपूर्ण समाचारों के प्रसारण और प्रकाशन पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि नागरिकों को भ्रमित न किया जाए और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 (परिपत्र क्रमांक Rule-3017/2/2025.GAD-6 दिनांक 05 जून 2025) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यह नीति निगमों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
चूंकि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसलिए उनमें स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाती है।
इसी के अनुरूप नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2025 को आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/18 जारी किया गया था, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की जानकारी दी गई थी। यह आदेश विभागीय संचार माध्यमों के माध्यम से सार्वजनिक भी किया गया।
विभाग ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के कुल 97 पद रिक्त हैं, जिनमें से 51 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है।
📝 विभाग की अपील:
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बिना तथ्यों की पुष्टि के खबरों का प्रचार-प्रसार न करें।
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स्थानांतरण संबंधित सभी जानकारी विभागीय आदेशों और विधिसम्मत अधिनियमों पर आधारित है।