
टी.एस. सिंहदेव ने कहा – SIR प्रक्रिया मतदाताओं पर बोझ डालने वाली
सरगुजा जिला कांग्रेस ने 787 बूथों के एजेंटों को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया। टी.एस. सिंहदेव बोले – मतदाताओं को वैध साबित करने की बाध्यता लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है।
सरगुजा में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण पर कांग्रेस का प्रशिक्षण सत्र, टी.एस. सिंहदेव ने प्रक्रिया को बताया अन्यायपूर्ण

अंबिकापुर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने सोमवार, 3 नवंबर को राजीव भवन में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा, विभाग एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि जिले के सभी 787 मतदान केंद्रों में पार्टी ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि एजेंट मतदाताओं की सहायता में पूरी सक्रियता के साथ जुटें।

कांग्रेस प्रवक्ता अनूप मेहता ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम या उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है — केवल उस सूची का एक्सट्रैक्ट संलग्न करना पर्याप्त रहेगा।
उन्होंने कहा कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने या माता-पिता में से किसी एक के जन्म व निवास प्रमाण देने होंगे, जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता-पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे।
मेहता ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, और भरे हुए फॉर्म व दस्तावेज एकत्र करेंगे। जिन मतदाताओं से यह छूट जाएगा, वे 8 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच दावा-आपत्ति अवधि में फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।
टी.एस. सिंहदेव बोले – मतदाताओं पर वैधता साबित करने का बोझ अनुचित
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इस SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने मतदाताओं पर अपनी वैधता साबित करने का भार डाल दिया है, जो अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में आठ बार विशेष पुनरीक्षण हुआ, लेकिन कभी मतदाता पर ऐसा बोझ नहीं डाला गया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि मतदाताओं की सहायता करें और गणना प्रपत्र के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की पावती अवश्य लें।









