सूरजपुर में एसआईआर बैठक: 6 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा, राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

सर्व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक: एसआईआर कार्य में सहयोग की अपील, 609095 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा

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सूरजपुर/29 नवंबर 2025। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एस. जयवर्धन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सर्व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में बताया गया कि 28 नवंबर 2025 तक जिले के 6,09,095 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है

मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रमुख तिथियाँ

कलेक्टर ने बताया—

  • 04 दिसंबर 2025 — एन्यूमरेशन, मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन कार्य की अंतिम तिथि
  • 09 दिसंबर 2025 — मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
  • 09 दिसंबर से 08 जनवरी — दावा-आपत्ति की अवधि
  • 31 जनवरी 2026 — दावा-आपत्ति का निराकरण
  • 07 फरवरी 2026 — अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन

घर-घर गणना पत्रक वितरण और डिजिटाइजेशन तेज़ी से जारी

एसआईआर के दौरान ईआरओ और बीएलओ के माध्यम से घर-घर गणना पत्रक वितरण एवं संकलन किया जा रहा है।

  • वर्तमान मतदाताओं को पूर्व-मुद्रित विवरण के साथ दो प्रतियों में गणना प्रपत्र दिया गया था।
  • प्रपत्रों के संकलन व डिजिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
  • विशेष पुनरीक्षण में अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के चिन्हांकन पर भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई।

राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से सहयोग की अपील

निर्वाचन आयोग ने सर्व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि—

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  • वे बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से एसआईआर को सरल व सफल बनाने में सहयोग करें।
  • गणना प्रपत्रों के सत्यापन और जागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचारित करें ताकि सभी पात्र मतदाता 04 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा कर दें।

मतदाताओं के लिए ज़रूरी जानकारी

1. गणना पत्रक नहीं मिला तो क्या करें?

  • अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर गणना पत्रक (SIR फॉर्म) प्राप्त करें।
  • बीएलओ के मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2. 2003 की मतदाता सूची में नाम कैसे देखें?

  • मतदाता अपना EPIC नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर भारत निर्वाचन आयोग या छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नाम देख सकते हैं।
  • बीएलओ के पास भी सूची उपलब्ध रहती है।

3. 2003 और 2025 की सूची में नाम अलग-अलग हो तो?

  • 2003 की सूची सिर्फ सत्यापन हेतु है।
  • जैसा नाम 2003 सूची में है, वैसा ही गणना प्रपत्र में भरें।
  • 2025 की सूची में नाम होने पर चिंता की बात नहीं, सत्यापन के बाद नाम नहीं कटेगा।

4. दो जगह नाम होने पर क्या करें?

  • मतदाता को अपना स्थायी निवास चुनना होगा।
  • एक स्थान का ही फॉर्म भरें, दूसरा नाम स्वतः कट जाएगा।
  • दो जगह फॉर्म भरना निर्वाचन अधिनियम 2025 के तहत दंडनीय अपराध है।

5. गणना पत्रक पर हस्ताक्षर जरूरी है या नहीं?

  • मतदाता उपलब्ध हो तो हस्ताक्षर करें।
  • अनुपस्थिति में निकट संबंधी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

6. विवाहोपरांत महिला मतदाताओं के लिए व्यवस्था

  • गणना पत्रक मायके में ही मिलेगा।
  • मायके में नाम रखना हो तो परिवारजन फॉर्म भरकर बीएलओ को दें।
  • ससुराल में नाम जोड़ने के लिए बाद में फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और किसी भी शंका के लिए अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करें।

बैठक में उपस्थित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम शिवानी जायसवाल, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।