रेरा का सख्त रुख: स्वीकृत ले-आउट से विचलन पर ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ के प्रमोटर पर ₹10 लाख का जुर्माना

रायपुर, 06 जनवरी 2026।छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

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प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग – T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण स्वीकृत ले-आउट से हटकर किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट और विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना अनिवार्य है।

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प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आबंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।

हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किया गया यह विचलन गंभीर उल्लंघन मानते हुए रेरा ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया और धारा 14(1) के उल्लंघन पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।

छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत ले-आउट या योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किया गया कोई भी परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।