
अम्बिकापुर: सब्जी विक्रेता से मारपीट और दुकान तोड़फोड़ मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार
अम्बिकापुर थाना कोतवाली पुलिस ने सब्जी विक्रेता से मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ कर नगदी रकम ले जाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर घटना स्थल का निरीक्षण किया और फरार आरोपियों की तलाश जारी रखी।
अम्बिकापुर 24 जनवरी 2026/ थाना कोतवाली पुलिस ने सब्जी विक्रेता से मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ कर नगदी रकम ले जाने के मामले में तीन आरोपियों—राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रिंस गुप्ता और प्रियांशु गुप्ता—को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही के तहत की गई।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी उपेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी गोधनपुर थाना गांधीनगर ने 20 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दिनांक 19 जनवरी 2026 को एक महिला 02 क्विंटल सुरन सब्जी उनके दुकान पर बेचने आई थी। सौदे के अनुसार यह बिक्री तय थी।
लेकिन पड़ोस के सब्जी दुकानदार मां शेरावाली सब्जी भंडार के संचालक राजेंद्र गुप्ता ने प्रार्थी द्वारा बुलाए गए ग्राहक को जबरन अपने पास बुलाया और उसकी सब्जी कम कीमत में खरीदकर अधिक दाम में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। प्रार्थी ने इस बात को लेकर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से पूछताछ की, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया।
झगड़ा बढ़ता देख प्रार्थी के चाचा जवाहर प्रसाद गुप्ता बीच-बचाव करने आए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी हाथ-पाई और पास पड़े डंडे से मारपीट किया।
20 जनवरी को प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का बेटा प्रियांशु गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, सुरज गुप्ता और अंकित सोनी प्रार्थी की दुकान में घुस गए। आरोपियों ने प्रार्थी के भाई आकाश गुप्ता की भी मारपीट की और दुकान में लगे शीशे, सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक तराजू तोड़ दिए। इसके साथ ही काउंटर में रखी नगदी राशि लगभग 30-40 हजार रुपये और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लूट लिया।
मामले की रिपोर्ट पर थाना अम्बिकापुर में अपराध क्रमांक 37/26, धारा 296, 351(3), 115(2), 331(5), 324(4), 309(6), बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों का पता लगाया।
पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने अपने नाम और विवरण बताए—(1) राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पिता रघुपति साव, उम्र 55 वर्ष, (2) प्रिंस गुप्ता, पुत्र राजेंद्र गुप्ता, उम्र 21 वर्ष, (3) प्रियांशु गुप्ता, पुत्र राजेंद्र गुप्ता, उम्र 19 वर्ष, निवासी गोधनपुर, अम्बिकापुर। आरोपियों ने पूछताछ में घटना घटित करना स्वीकार किया, लेकिन लूटे गए पैसे और डीवीआर की जानकारी देने से इनकार किया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 238 बी.एन.एस. जोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना के दिन से फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पुलिस टीम ने कहा कि फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक दीपक पांडेय, नितिन सिन्हा और सुरेश गुप्ता सक्रिय भूमिका में रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरफ्तारी से यह संदेश जाता है कि अम्बिकापुर पुलिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा, मारपीट और लूट की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों में इस कार्रवाई से सुरक्षा और भरोसा बढ़ा है। पुलिस टीम ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
इस मामले में पुलिस की तत्परता और सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया है कि आम जनता सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जाए।








