
ED ने 9.79 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं, डॉ. अमरनाथ मित्तल पर धन शोधन का आरोप
डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED), भोपाल ने डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी अल्का मित्तल की 9.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां प्रावधिक रूप से जब्त की। जांच के दौरान पता चला कि संपत्तियां उनके वैध आय से अधिक हैं।
ED ने 9.79 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं, डॉ. अमरनाथ मित्तल पर धन शोधन के आरोप
भोपाल, 01 फरवरी 2026 – डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED), भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने डॉ. अमरनाथ मित्तल, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश और उनकी पत्नी श्रीमती अल्का मित्तल की 9.79 करोड़ रुपये (अनुमानित) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को प्रावधिक रूप से जब्त किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा के तहत की गई।
ED ने यह कार्रवाई लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉ. मित्तल ने अपनी ज्ञात आय के अनुपात में संपत्ति अर्जित की।
जांच में यह खुलासा हुआ कि डॉ. अमरनाथ मित्तल ने चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जो उनके वैध आय से काफी अधिक था।
- जांच अवधि के दौरान डॉ. अमरनाथ मित्तल की वैध आय लगभग 60 लाख रुपये थी।
- उसी अवधि में अधिग्रहीत संपत्तियां और खर्च लगभग 2.98 करोड़ रुपये के थे।
- इस प्रकार, 2.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति उनके पास थी।
- उन्होंने संपत्तियों का अधिग्रहण अपने नाम, पत्नी के नाम और A N Mittal HUF के नाम पर किया, जिससे स्वामित्व छुपाने और अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाने का प्रयास प्रतीत होता है।
- जांच में यह भी सामने आया कि संपत्तियों और धन का अधिग्रहण अकाउंटेड नकद, अनजान जमा और वित्तीय लेयरिंग के माध्यम से किया गया।
- FIR के पंजीकरण के बाद पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन का पुनर्निवेश करके नई संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया गया, जो अवैध धन के फल (Proceeds of Crime) के रूप में माना गया।
जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं
- लंबी अवधि के कैपिटल गेन बॉन्ड
- आवासीय एवं कृषि भूमि
- संपत्तियां भोपाल और रायसेन जिले में स्थित हैं
जांच अभी जारी है और ED ने कहा कि आवश्यकतानुसार और संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।









