
ईडी की बड़ी कार्रवाई: 1.69 करोड़ की संपत्ति SBI को वापस, अरविंद कास्टिंग बैंक फ्रॉड केस में फैसला
अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 1.69 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस दिलाई। कुल 3.13 करोड़ की संपत्ति बैंक को रिस्टोर की जा चुकी है।
शिमला। Directorate of Enforcement (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां पीड़ित बैंक को वापस दिलाई हैं। यह कार्रवाई Arvind Casting Pvt. Ltd. से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में की गई है।
ईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह संपत्तियां State Bank of India को लौटाई गई हैं। इससे पहले भी इसी मामले में 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां बैंक को वापस दिलाई जा चुकी हैं।
जांच के दौरान सामने आया कि कंपनी ने वर्ष 2014 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया था। बाद में इन ऋण राशियों का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के बजाय अन्य संबंधित संस्थाओं में कर दिया गया, जिससे बैंकों को नुकसान हुआ।
इस मामले में ईडी ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 3.51 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकरण द्वारा भी की गई।
बाद में ईडी ने Special Judge (PMLA) Court, Dharamshala के समक्ष पीड़ित बैंक के पक्ष में संपत्ति रिलीज करने के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन’ प्रस्तुत किया। इसके बाद अदालत ने 26 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां एसबीआई को लौटाने की अनुमति दी।
ईडी के अनुसार, इस मामले में अब तक कुल 3.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां पीड़ित बैंक को वापस दिलाई जा चुकी हैं।











