अम्बिकापुर: शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित, 22 जुलाई 2026 अंतिम तिथि






अम्बिकापुर: शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित, 22 जुलाई 2026 तक कलेक्टर कार्यालय में जमा होंगे फॉर्म

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अम्बिकापुर: शहरी क्षेत्र की दो शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु प्रक्रिया शुरू, इच्छुक संस्थाएं 22 जुलाई तक कर सकेंगी आवेदन

प्रदेश खबर नेटवर्क | स्थान: अम्बिकापुर (सरगुजा), छत्तीसगढ़ | दिनांक: 08 जुलाई 2026

अम्बिकापुर। सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के शहरी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दो प्रमुख शासकीय उचित मूल्य दुकानों (Ration Shops) के संचालन से वर्तमान सहकारी समितियों द्वारा असमर्थता जताए जाने के बाद, विभाग ने इनके नवीन आवंटन की आधिकारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

खाद्य अधिकारी से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन दुकानों के नए सिरे से संचालन और प्रबंधन के लिए क्षेत्र की इच्छुक एवं पात्र एजेंसियों, सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों से विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

इन दो वार्डों व समितियों की दुकानों का होना है नवीन आवंटन

प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन दो उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी की गई है, उनके विवरण और पूर्व संचालक समितियों की स्थिति इस प्रकार है:

दुकान क्रमांक पूर्व संचालक एजेंसी/समिति का नाम कार्यक्षेत्र / वार्ड विवरण वर्तमान स्थिति
391001068 इन्दिरा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र समिति द्वारा संचालन में असमर्थता व्यक्त
391001047 खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 07, नगर निगम अम्बिकापुर समिति द्वारा संचालन में असमर्थता व्यक्त

उक्त दोनों ही समितियों ने अपरिहार्य कारणों से इन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के भविष्य में संचालन को लेकर असमर्थता जाहिर की थी। शहरी क्षेत्र के हजारों राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और राशन का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए खाद्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से नवीन आबंटन प्रक्रिया को गति दी है।

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“सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन की एक अत्यंत संवेदनशील और जनहितैषी योजना है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समय पर, सही मात्रा में और बिना किसी व्यवधान के खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए पूरी आवंटन प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है।”

पात्रता मापदंड: कौन सी एजेंसियां कर सकती हैं आवेदन?

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के नियमों के तहत, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु एक निश्चित पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत केवल स्थानीय और पंजीकृत संस्थाएं ही भाग ले सकती हैं। निम्नलिखित श्रेणियां आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाएंगी:

  • ग्राम पंचायतें अथवा स्थानीय शहरी निकाय: जो प्रशासनिक स्तर पर सीधे जिम्मेदारी लेने में सक्षम हों।
  • पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह (SHGs): जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और सामाजिक कार्यों से जुड़े हों।
  • प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां: जो सहकारिता विभाग के नियमों के तहत पंजीकृत और सक्रिय हों।
  • अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां: जिनका पंजीयन सहकारी अधिनियम के तहत वैध हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा हो।
  • भूतपूर्व सैनिकों की समितियां: जो शासन के नियमानुसार पंजीकृत हों।

यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्तिगत आवेदक या निजी फर्म को इन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी। प्राथमिकता मुख्य रूप से महिला स्व-सहायता समूहों और सुदृढ़ सहकारी समितियों को दी जाएगी, ताकि सामाजिक सहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक और पात्र संस्थाओं को अपना आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा:

  1. विहित प्रारूप में आवेदन: आवेदन पत्र केवल खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित आधिकारिक प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा।
  2. दस्तावेजों का सत्यापन: आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों, जैसे समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, वर्तमान कार्यकारिणी की सूची, बैंक पासबुक की प्रति, ऑडिट रिपोर्ट (यदि लागू हो) और पिछले कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित (Attested) होनी चाहिए।
  3. जमा करने का स्थान: पूर्ण रूप से तैयार आवेदन पत्र को कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा (सरगुजा-अम्बिकापुर) में निर्धारित काउंटर पर कार्य दिवसों में जमा करना होगा।
कड़ी समय-सीमा का ध्यान रखें: आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। खाद्य शाखा द्वारा स्पष्ट तौर पर सचेत किया गया है कि इस निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से देरी से पहुंचने वाले आवेदनों के लिए भी विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और अग्रिम कार्रवाई

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (22 जुलाई 2026) के बाद खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की एक संयुक्त स्क्रूटनी कमेटी (Scrutiny Committee) द्वारा सभी आवेदनों का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान समिति की वित्तीय स्थिति, पूर्व का अनुभव, वार्ड में उनकी भौतिक उपस्थिति और साख जैसे विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन और नियमानुसार स्क्रूटनी के पश्चात योग्य पाई गई एजेंसियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम आबंटन आदेश जारी किए जाएंगे। जब तक नवीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन दुकानों को नजदीकी उचित मूल्य दुकानों से संलग्न (Link) करने की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि चालू माह के राशन वितरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

खाद्य विभाग ने क्षेत्र के सभी पात्र और इच्छुक संगठनों व स्व-सहायता समूहों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन पूर्ण कर जमा करें, ताकि नगर निगम अम्बिकापुर के वीर सावरकर वार्ड सहित संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा जन-अनुकूल बनाया जा सके।