
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला युवक पुलिस के गिरफ्त में
गुम/अपहृता (बालिका) को पूणे महाराष्ट्र से दस्तयाब कर किया बरामद
बेमेतरा – प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र करीबन 17 साल को नाबालिक होना एवं अनुसूचित जाति का होना जानते हुए बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपार्ट पर अपराध सदर धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम ने नाबालिक गुम/अपहृता (बालिका) को 19 जून को दीगर प्रांत पूणे महाराष्ट्र से दस्तयाब कर बरामद किया गया है। प्रकरण में आरोपी कुलेश्वर ऊर्फ रिंकु साहू पिता मीनाराम साहू उम्र 19 साल द्वारा पीडिता को नाबालिक होना एवं अनुसूचित जाति का होना जानते हुए भी बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर पूणे महाराष्ट्र ले जाकर इसके इच्छा के विरूद्ध लगातार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण में धारा 366, 376, 376 (2) एन, भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट, 3 (2) (v), SC/ST एक्ट का अपराध पाये जाने से प्रकरण में जोडी गई। आरोपी कुलेश्वर साहू को 21 जून को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, सउनि रेशमलाल भास्कर, सायबर सेल प्रभारी सउनि अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, रामेश्वर मांडले, अवधेश सिंह, आरक्षक संतोष साहू, महिला आरक्षक अमरिका पटेल व एसडीओपी कार्यालय से आरक्षक पुकेश्वर दिल्लीवार, तुषार पाटिल एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।










