
अम्बिकापुर : महिलाओं को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबी घोरे के निर्देशानुसार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर में कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री जनार्दन खर्रे के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
समीक्षा बैठक 11 मार्च को
खर्रे ने कहा कि महिलाओं को शादी के बाद भी पति एवं पिता की संपत्ति के संबंध में अधिकार रहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार होने पर संबंधित पुलिस थाना में रिपोर्ट नहीं लिखने पर पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता के तहत निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रावधान है।
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इस बैठक में स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजेश सिंह, महिला बाल विकास अधिकारी बसंत मिंज, बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सुलखा कश्यप उपस्थित थीं।
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