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शराब घोटाले में बंद विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, ढिल्लन और पुरोहित 13 जून तक न्यायिक हिरासत में, 13 को ही जमानत पर सुनवाई

रायपुर. छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है. कारोबारी अनवर ढेबर की तरफ से जमानत के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर 13 जून को सुनवाई होगी.

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कथित शराब घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा गिरफ्तार किए गए कारोबारी अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति (AP) त्रिपाठी, पप्पू ढिल्लन और नितेश पुरोहित को स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. ईडी की ओर से सभी आरोपियों को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई.

वहीं, अनवर ढेबर ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और आदित्य वर्मा के माध्यम से कोर्ट में धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शेडयुल्ड ऑफेंस के तहत केस दर्ज नहीं है, इसलिए ईडी की कार्रवाई शून्य है. जमानत के आवेदन पर सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख तय की गई है. इसी दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

इससे पहले आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास और अनवर ढेबर के भाई अख्तर ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस याचिका में PMLA के तहत ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी. जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने इस पर नाराजगी जताई थी और हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपना आवेदन वापस ले लिया था.

21 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की

कथित शराब और कोल परिवहन में अवैध लेवी के मामले की जांच कर रही ईडी ने आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल की 121 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. इस मामले में 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, जिसमें करीब 58 करोड़ के चल संपत्ति (गहने, कैश आदि) अटैच किए गए हैं. रायपुर व भिलाई के अलावा दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भी मामले में छापेमारी की गई है.

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