Advertisement

अम्बिकापुर : प्रतिबंधित अवधि में जिले के पीडीएस दुकानों में टोकन सिस्टम से दिया जाएगा राशन : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अम्बिकापुर : प्रतिबंधित अवधि में जिले के पीडीएस दुकानों में टोकन सिस्टम से दिया जाएगा राशन : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अम्बिकापुर 16 अप्रैल 2021कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधित अवधि में अब जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान टोकन सिस्टम से नियमित रूप से संचालित होंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने राज्य शासन के  निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दुकान का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा दुकान के बाहर सेनेटाइजर तथा हाथ धोने का साबुन रखना अनिवार्य होगा। क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिये घेरा कराना आवश्यक होगा एवं शासन द्वारा जारी कोविङ-19 के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57