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सूरजपुर : जिला में लॉकडाउन अवधि 26 अप्रैल तक सभी सीमाएं सील ठेला वाले प्रातः6:00 से 12:00 तक गली मोहल्ले में समान बेच सकते

गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़

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प्रदेश खबर -सूरजपुर जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा ने पिछले 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगाए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए आगामी 26 अप्रैल तक कर दिया है। अपने आदेश में कलेक्टर ने उल्लेख किया है कि सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी,उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें, सभी प्रकार की मंडियाँ थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी, किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेगें,शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, सूरजपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें,दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगें केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी,पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त चाहन, ए.टी.एम. कैश वैन अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेस ग्रॉसरी होम डिलीवरी/ एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन रेलवे स्टेशन से संचालित ऑटो/टैक्सी. विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन एस.ई.सी.एल. के वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ एवं प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा,एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें,बैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सध्या 05.00 बजे से सध्या 06:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी,औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। 1. एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों / श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी / श्रमिक फिजिकल / सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन,सुनिश्चित करेंगे। उक्त बसों का प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य है, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।होगा ,सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियोंकी अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। 14. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगीउपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकारके लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें, उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने-जाने वाले ,यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने-जाने,हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा अपरिहार्य,परिस्थितियों में सूरजपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा, तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे / टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा। , मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्यहेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी,निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।,कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।,आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी,यह आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगरीय निकाय की सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन कीअनुमति होगी।इस आदेशका उल्लंघन करण पाल व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की कड़ी का की जावेगी।धारा 51-60 तथा अन्य
भारतीय दण्ड तहत कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

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