छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

छत्तीसगढ़: विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी

रायपुर : विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM

छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थाओं हेतु प्रवेश नियम 2023 पोर्टल पर होंगे उपलब्ध

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा राज्य के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय अवनीश कुमार शरण ने बताया कि राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थानों, आर्किटेक्चर संस्थानों एवं फॉर्मेसी संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम जिसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, बी. फॉर्मेसी, डी. फॉर्मेसी, एम.ई/एम.टेक., एम.फॉर्मेसी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में सीधे एवं लेटरल एन्ट्री के द्वारा सत्र 2023-24 में प्रवेश जल्द होंगे। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विस्तृत विवरण ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के पोर्टल
http://cgdteraipur.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध होगा। सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थाओं हेतु प्रवेश नियम 2023 भी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाएंगे।
श्री शरण ने कहा कि सत्र 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों आवश्यक दस्तावेज यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र, भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र (जैसा लागू हों) आदि को पूर्व से बनवाकर तैयार रखे। ताकि अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्रों के अभाव में दस्तावेज परीक्षण में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

Keshri shahu

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!