कलेक्टर ने जारी किया आदेश न्यूनतम स्टाफ के साथ बैंक व शाखाएं प्रातः10.00 से अपरान्ह 1.00 बजे तक होगी संचालित

बैंक शाखाओं में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित

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प्रदेश खबर -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशाधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियांे का प्रयोग करते हुये सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 15 में वाक्यांश उपरोक्त अवधि के दौरान बैंको केा केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक, शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवदेन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करंेगे को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका अंतःस्थापित किया गया है। जिसमें लाॅकडाउन अवधि में को-माॅर्बिड व गर्भवती अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक व शाखाएं प्रातः10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेगी।
आदेश में कहा गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन , पेट्रोल एवं डीजल पम्प, एल.पी.जी., पी.डी.एस. केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन व श्रमिकों को भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ती व लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। उपरोक्त अवधि में जिले में संचालित जीवन बीमा निगम व पोस्ट आॅफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक कार्यालयीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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