
छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में दुकान खोलकर सामान बेचने पर 3 दुकानों को किया गया सील, लगा इतने रूपए जुर्माना।
जिला-प्रशासन ने दी दबिश ।
छत्तीसगढ़/अंबिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार निगरानी दल द्वारा सुबह से ही शहर भ्रमण कर नियमों के अनुपालन का पड़ताल किया जा रहा है। शुक्रवार को एसडीएम श्री प्रदीप साहू के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों एवं स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खरसिया रोड स्थित अजय ट्रेडर्स, रितेश एजेंसी तथा गोयल एजेंसी के द्वारा दुकान खोलकर सामान बेचने पर तीनो दुकानो पर सीलबंदी की कार्यवाही की गई। इसीप्रकार जोड़ा पीपल, गुदरी बाजार, सदर रोड, आकाशवाणी चैक, ब्रम्ह रोड, जय स्तंभ चैक, पुराना बस स्टैंड और सत्तीपारा में अनावश्यक रूप से घूमने वाले लगभग 19 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 4 हजार 800 रुपये जुर्माना वसूला गया। दल के द्वारा लॉकडाउन में घूम-घूमकर सब्जी-फल बेचने वालों से जुर्माना वसूली के साथ समझाईश दिया गया ।
छत्तीसगढ़: 8 मेडिकल अफसरों को नोटिस, कलेक्टर ने मांगा जवाब एसडीएम साहू ने लोगो को समझाईश देते हुए कहा कि ठेले वाले 24 अप्रैल से सब्जी-फल घूम-घूमकर प्रातः 6 बजे से 2 बजे तक बेच सकते हैं। लोग आने घर के पास ही फल-सब्जी खरीद सकते हैं। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सब्जी-फल को घूम-घूमकर बेचने संबंधी नियम 24 अप्रैल से लागू होगा। अतः सभी लोग अपने घरों में रहें और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सभी की सहायता तथा सहभागिता आवश्यक है।
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