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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, दी यह सलाह।

हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, दी यह सलाह

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कर्नाटक हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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कर्नाटक हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा कि हम इस अर्जी पर उचित समय पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों को सलाह दी है कि इस मामले को बहुत बड़े स्तर पर न फैलाएं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाने को कहा।

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Ashish Sinha

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