थाना सीतापुर की महिला के हत्या के मामले मे अभियुक्ता को आजीवन करावास की सजा।

थाना सीतापुर की महिला के हत्या के मामले मे अभियुक्ता को आजीवन करावास की सजा।

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तत्कालीन थाना प्रभारी सीतापुर उप निरीक्षक रुपेश नारंग द्वारा की गई थी मामले मे उत्कृष्ट विवेचना।

साक्ष्य संकलन एवं उच्च स्तर की विवेचना से अभियुक्ता आजीवन करावास कि सजा से दण्डित।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन में गंभीर अपराधों के मामलों में उच्च स्तर की विवेचना एव साक्ष्य संकलन पर समय समय पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

जिला सरगुजा के थाना सीतापुर मे वर्ष 2021 मे हुई महिला के हत्या और हत्या के प्रयास के मामले मे पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जायसवाल ने अभियुक्ता को आजीवन करावास कि सजा से दण्डित किया गया।

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मामले मे अभियुक्ता द्वारा टोनही कहकर धारदार हथियार से हत्या कारित करने एवं हत्या के प्रयास के मामले मे अभियुक्ता को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही कर मामले मे उच्च स्तर कि विवेचना एवं साक्ष्य संकलन कर तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्री रुपेश नारंग द्वारा संपूर्ण जांच विवेचना की गई थी।
उक्त मामले में माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वारा डेढ़ वर्ष के अंदर ही अभियुक्ता को उक्त मामले में सिद्ध दोस पाया जाकर हत्या के मामले मे आजीवन कारावास एवं हत्या के प्रयास के मामले मे 5 वर्ष सश्रम कारावास कि सजा से दण्डित किया गया हैं।

सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही लगातार की जा रही है सरगुजा पुलिस आम नागरिकों सेवा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर है।