समन जारी करना महज औपचारिकता भर नहीं है : उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि समन जारी करना महज औपचारिकता भर नहीं है और मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद होने का पता लगाने में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जारी समन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।.








