ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़व्यापार

‘सब्सिडी वाले भोजन पर कर्मचारियों से ली जाने वाली राशि के लिये जीएसटी काटने की जरूरत नहीं’

‘सब्सिडी वाले भोजन पर कर्मचारियों से ली जाने वाली राशि के लिये जीएसटी काटने की जरूरत नहीं’

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर/ नियोक्ताओं को सब्सिडी युक्त भोजन के मूल्य पर कर्मचारियों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काटने की जरूरत नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है।.

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

जायडस लाइफसाइंसेज ने प्राधिकरण की गुजरात पीठ में अर्जी देकर यह पूछा था कि क्या उसके उन कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि पर जीएसटी लगेगा, जो कारखाने / कॉरपोरेट कार्यालय में भोजन की सुविधा लेते हैं।.

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!