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स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के अनुरोध वाली अर्जी शीर्ष अदालत ने खारिज की
स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के अनुरोध वाली अर्जी शीर्ष अदालत ने खारिज की
नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में रहने वाले एवं अद्वैत के धार्मिक दर्शन का अनुपालन करने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के अनुरोध वाली एक अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।.
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि स्मार्त ब्राह्मण धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और इसलिए, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता।.












