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स्टीफंस कॉलेज को डीयू में दाखिले की नीति का पालन करने संबंधी आदेश पर रोक से न्यायालय का इनकार
स्टीफंस कॉलेज को डीयू में दाखिले की नीति का पालन करने संबंधी आदेश पर रोक से न्यायालय का इनकार
नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति का पालन करने के लिए कहा गया था। इस नीति के तहत स्टीफंस कॉलेज स्नातक पाठ्यक्रमों में गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं कर सकता।.
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं। इसके बाद इस प्रतिष्ठित कॉलेज को अपनी वेबसाइट से वह विवादास्पद विवरणिका हटाना पड़ा, जो कॉलेज और उसके शासी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच विवाद के केंद्र में था।