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न्यायालय ने केरल स्थित विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द की
न्यायालय ने केरल स्थित विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द की
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने तिरूवनंतपुरम स्थित एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति शुक्रवार को रद्द करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के उलट थी।.
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि यूजीसी के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा गठित ‘तलाश समिति’ को इंजीनियरिंग क्षेत्र के कम से कम तीन प्रख्यात लोगों के एक पैनल की सिफारिश राज्यपाल को भेजनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने सिर्फ एक नाम डॉ राज्यश्री एम.एस. का भेजा।.