छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़

हाई कोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका कर दी खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)

अधिकार के हनन को लेकर दायर की थी याचिका

बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान और नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए रायपुर और बिलासपुर की स्मार्ट सिटी कंपनियों को अत्यधिक अधिकार दे दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम में निर्वाचित महापौर और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हुआ है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है जबकि स्मार्ट सिटी कंपनियां वही कार्य कर रही है जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

हाईकोर्ट में बीते 3 और 4 मई को इस एक ही मामले की लगातार दो दिन सुनवाई हुई जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने अपना पक्ष रखा था। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-10-20-at-8.37.24-PM-1-300x280
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!