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उप निर्वाचन हेतु मतदान के दिन अवकाश

उप निर्वाचन हेतु मतदान के दिन अवकाश

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बेमेतरा – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के उप निर्वाचन 2023 हेतु 27 जून (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित हैं। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के उप निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार जिले के संबंधित उन निर्वाचन क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थानों में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम तथा द्वितीय पाली में श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व दो-दो घण्टे का अवकाश दिये जाये एवं जो कारखाने की निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर निर्देश दी गई हैं।

Ashish Sinha

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