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किशोरी से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, आरोपी को पांच वर्ष की सजा

रायपुर। राजधानी में किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की पाक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच वर्ष कैद तथा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक यास्मीन बेगम के मुताबिक कोर्ट ने परमानंद उर्फ बोनू साहू को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। परमानंद ने चंगोराभाठा में सब्जी बेचने वाली नाबालिग के साथ गाली-गलौज करते हुए उसके साथ तीन वर्ष पूर्व 22 सितंबर 2019 को छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था।

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