छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

फोटोयुक्त निर्वाचक नमावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित

फोटोयुक्त निर्वाचक नमावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित


प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// 
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2011 तक  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी।
तत्पश्चात् 26 जुलाई तक प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर प्रशिक्षण दिया जाना है। आधार पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारियों से दावे अथा आपत्ति प्राप्त किया जाना है। विगत 1 जनवरी 2021 की स्थिति में विधानसभावार निर्वाचन नामावली को जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त कर जनपद पंचायतवार 29 जुलाई तक बांटा जाना है। इसके बाद 2 अगस्त तक जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है। 7 अगस्त तक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डो का मिलान कर उसका सत्यापन किया जाना है।
तथा आधार पत्रक तैयार कर आवश्यक संशोधन किया जाना है। 16 अगस्त तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के आधार पत्रक अनुसार ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कर मुद्रण कराना तथा उसका जांच कराना है। 18 अगस्त तक चेकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना है। 21 अगस्त तक जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली को मुद्राणालयों में मुद्रण के लिए सौंपा जाना है। 24 अगस्त को जनपद पंचायतवार मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त कर उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना है। 25 अगस्त तक निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के संबंध में सूचना का प्रारूप भेजना है।
28 अगस्त तक निर्वाचन नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जाना है। इस संबंध में प्राप्त दावे और आपत्ति प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत की जानी है। 8 सितम्बर तक दावा या आपत्ति प्राप्त किए जाएगें। तत्पश्चात् 16 सितम्बर दावे एवं आपत्ति का निपटाया जाएगा। 16 सितम्बर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जाएगा। 22 सितम्बर तक दावा का निराकण किया जाएगा। निराकण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर दावे एवं आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि होगी।  1 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पी.डी.एफ. तैयार करने का कार्य होगा तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के सौंपना होगा। 8 अक्टूबर तक अनुपूरक सूचियों मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ा जाएगा। 12 अक्टूबर तक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!