ताजा ख़बरेंनई दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़

‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी की याचिका पर हुई कोर्ट में सुनवाई, 20 अप्रैल को फैसला

गुजरात। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सूरत कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा ने कहा कि वह 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

राहुल को हुई थी 2 साल की जेल

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत से राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कांग्रेस नेता को आदतन अपराधी बताया था।

पूर्णेश मोदी ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपी सार्वजनिक मंच पर मानहानिकारक बयान का समर्थन करता है। आरोपी न सिर्फ अपमानजनक बयान स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसको भुनाने की कोशिश भी कर रहा है।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!