
ग्राम सभा का आयोजन 05 मई को
मनोज यादव/न्यूज रिपोर्टर/बलरामपुर/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर के द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत आवेदन पत्रों का, तहसीलदार द्वारा निराकरण उपरांत स्वीकृति/अस्वीकृत होने की दशा में ग्राम सभा द्वारा निराकृत किये जाने हेतु बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 05 मई 2023 को ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 2 (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। आयोजित ग्राम सभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।











