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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की पात्रता सूची के सत्यापन का कार्य प्रारंभ

ग्राम पंचायतों में योजना के वर्तमान हितग्राहियों की सूची आज की गई प्रकाशित पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने तथा अपात्र का नाम विलोपित करने ग्राम पंचायत में आवेदन 18 से 25 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे मृत हितग्राही के उत्तराधिकारी पात्रता सूची में जुड़वा सकेंगे अपना नाम राजस्व सचिव ने कलेक्टरों, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर : राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की पात्रता सूची के सत्यापन का कार्य प्रारंभ

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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन 18 अप्रैल को आज संबंधित ग्राम पंचायत में हो गया है। इसके साथ ही सूची के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि ऐसे हितग्राही से जिनका नाम पात्रसूची में दर्ज है परन्तु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसान से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण उपरांत उनका नाम पात्र सूची में जोड़ा जाना है। जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल है परन्तु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गए है। ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति/पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची से विलोपित किया जाएगा। राजस्व सचिव एक्का ने इस संबंध में समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
इस योजना के वर्तमान हितग्राहियों की सूची का ग्राम पंचायत में प्रकाशन 18 अप्रैल को हो गया है। पात्र सूची में नाम जोड़ने और नाम विलोपित करने के लिए आवेदन 18 से 25 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे। ग्राम पंचायत में सूची के प्रकाशन के तुरंत पश्चात मृत हितग्राही के उत्तराधिकारी योजना के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ऐसे हितग्राही जो पूर्व में पात्र थे, परन्तु बाद में भूमि क्रय करने के कारण अपात्र हो गए हों उनके संबंध में आपत्ति ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना है। आवेदन पत्रों/आपत्ति का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परीक्षण एवं जनपद पंचायत को प्रेषण 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की वेबसाइट में प्रविष्टि 30 अप्रैल से 05 मई तक किया जाएगा। प्राप्त आवेदन/प्रतिवेदन का संबंधित तहसीलदार के द्वारा परीक्षण/निराकरण 06 मई से 10 मई तक किया जाएगा। तहसीलदार के परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची का ग्राम सभा को प्रेषण 11 मई को किया जाएगा। विशेष ग्राम सभा 12 मई से 13 मई तक आयोजित की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं जनपद पंचायतों को प्रतिवेदन का प्रेषण किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण (जनपद स्तर पर) 14 मई से 15 मई तक किया जाएगा।
वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की सूची वेबसाइट में दर्ज है। उक्त सूची को निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसमें ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्र सूची में दर्ज है परन्तु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसान से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण उपरांत उनका नाम पात्र सूची में जोड़ा जाना है। ऐसे हितग्राही जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल है परन्तु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गए हैं ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति/पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची से विलोपित किया जाना है।

Ashish Sinha

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