
स्वास्थ विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू विक्रय दुकानों के विरुद्ध धूम्रपान को प्रोत्साहन देने के कारण चालानी कार्रवाई की गई
ब्यूरो चीफ/सरगुजा// पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन में स्मोकिंग हब बने दो क्षेत्र पीजी कॉलेज व आकाशवाणी चौक में स्वास्थ विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू विक्रय दुकानों के विरुद्ध धूम्रपान को प्रोत्साहन देने के कारण चालानी कार्रवाई की गई| वही धूम्रपान करते पाये जाने पर छह लोगों से जुर्माना की राशि वसूली गई |शहर के थोक तंबाकू विक्रेता नागवंशी ,प्रकाश ट्रेडर्स ,मिलाप ट्रेडर्स ,साईं ट्रेडर्स में दबिश दी गई| जिसमें साईं ट्रेडर्स में अमानक तम्बाखू बिक्री पर समझाइश के साथ 1000 का जुर्माना लगाया गया|
तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बिक्री करने के लिए कोटपा एक्ट2003 का पालन करना अनिवार्य होता है |सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कालेज के 100 गज के दायरे व जहां आम जन का आना जाना होता है धूम्रपान करना या धूम्रपान करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाना पूर्णत: गैर कानूनी व दंडात्मक अपराध है एकल सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है |तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर 85% भाग पर वैधानिक चित्रित चेतावनी रहना आवश्यक रहता है| चालानी कार्रवाई में डॉक्टर अनामिका तिवारी ,मयंक गोयल, प्रवीण ,नवीन सिंह पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक भोलेनाथ एएसआई अनिल सोनवानी कांस्टेबल किशोर तिवारी असलम अंसारी, रामप्रसाद निकुंज ,सच्चिदानंद कुजुर ,अजय तिवारी शामिल रहे |शहर को धूम्रपान मुक्त बनाने की दिशा में नियमित चालानी कार्रवाई की जाती रहेगी। सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान किए जाने पर 7999 647 868 पर सूचना दी जा सकती |सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा|
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