
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
ब्यूरो चीफ/सरगुजा// विभिन्न प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने वाले 18 व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख कुल 72 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार मैनपाट तहसील के ग्राम उडूमकेला निवासी शबनम पिता सनक साय की मृत्यु 8 अपै्रल 2018 को बांध में डुबने से एवं ग्राम राजापुर निवासी कुमारी सृष्टि एक्का पिता कुवरयाय की मृत्यु 30 मार्च 2019 के तालाब में डूबने से हो गई थी। इसी तहसील के ग्राम कोट निवासी सोहन यादव पिता महावीर की मृत्यु 10 सितंबर 2019 को सर्प काटने एवं महारानीपुर निवासी बनारसी पिता मंगलु की मृत्यु 24 अप्रैल 2020 को आकाशीय गाज मारने से हो गई थी।
बतौली तहसील अंतर्गत ग्राम चिपरकाया निवासी आनंद यादव पिता रामनाथ की मृत्यु 18 अगस्त 2020 के, ग्राम डुमरभावना भानू प्रताप सिंह पिता मनीराम की मृत्यु 28 जुन 2020 के, ग्राम मॉजा निवासी बुधिया तिग्गा पति मंगल साय की मृत्यु 23 सितंबर 2020 को सर्प काटने से हो गयी थीl इसी तहसील के ग्राम करदना निवासी सदुमा पिता जगमोहन की मृत्यु 4 जून 2020 को एवं सुआरपारा निवासी हरिप्रसाद पिता शोभित की मृत्यु 7 अगस्त 2020 को नदी में डूबने से तथा कुनकुरी कला निवासी सीमा पति परदेशी की मृत्यु 29 जनवरी 2021 को कुआ में डूबने से हो गई थी।
तहसील सीतापुर अंतर्गत ग्राम भूसू निवासी राजेश दास पिता उदल दास की मृत्यु 20 मार्च 2020 के, ग्राम एरण्ड निवासी कमली बाई पति मोहन की मृत्यु 22 नवम्बर 2019 के, कुनमेरा निवासी केश्वर यादव पिता पुरनो यादव की मृत्यु 8 नवम्बर 2019 के तथा हर्राटिकरा निवासी राजकुमार यादव पिता प्रेमलाल यादव की मृत्यु 24 अक्टूबर 2020 के पानी में डूबने से हो गई थी। इसी तहसील के उलकिया निवासी भजनाराम पिता सुखराम की मृत्यु 18 फरवरी 2021 को, मुरता निवासी कवरू पिता कन्डरा की मृत्यु 9 अक्टूबर 2020 को तथा गिरहुलडीह निवासी बतन राम पिता नईहर साय की मृत्यु 7 अक्टूबर 2019 के आकाशीय गाज मारने से हो गयी थी।
लुण्ड्रा तहसील के ग्राम जरहाडीह निवासी सुकवारो पति नन्दा की मृत्यु 30 अगस्त 2020 को सर्प काटने से हो गयी थी। अपर कलेक्टर के द्वारा प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आर्थिक सहायता राशि छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधान के अंतर्गत की गई है।