
नवरात्रि पर्व के लिए बेमेतरा पुलिस ने जारी किए निर्देश
बेमेतरा – जिला पुलिस ने नवरात्रि पर्व के लिए बेमेतरा पुलिस ने निर्देश जारी किया। जिसके तहत आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, दुर्गा पंडाल लगाने के लिये नियमानुसार अनुमति प्राप्त करेंगे, किसी प्रकार की रैली जुलूस, शोभा यात्रा, निकालने के पूर्व नियमानुसार अनुमति प्राप्त करेगें, दुर्गा पंडालो व अन्य धार्मिक आयोजन व धार्मिक रैली जुलूसों में किसी प्रकार की राजनीतिक प्रचार-प्रसार नहीं किया जावेगा यदि कोई राजनीतिक प्रचार प्रसार करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पंडाल के पदाधिकारियों की होगी, कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे, धुमाल अन्य वाद्य यंत्र को बजाने हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त करेंगे, गरबा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये भी नियमानुसार अलग से अनुमति प्राप्त किया जावेगा, रैली जुलूस, शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार के अस्त-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन दशहरा पर्व के अगले दिन करना अनिवार्य होगा, सभी समितियों को विसर्जन एक ही दिन करना हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अस्त शस्त्र का प्रदर्शन न करें, इस प्रकार से कोई प्रदर्शनी करते हुए पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा, आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों से सभी समितियो को अवगत कराएं। जिला पुलिस ने सभी समितियों से अपील हैं कि दुर्गोत्सव के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन करने हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आयोजन एवं मूर्ति विसर्जन किया जावे।