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अदालत ने नैनीताल प्रशासन को वाहनों पर खाने की चीजें बेचने वालों के लाइसेंस की जांच करने को कहा
अदालत ने नैनीताल प्रशासन को वाहनों पर खाने की चीजें बेचने वालों के लाइसेंस की जांच करने को कहा
नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नैनीताल जिला प्रशासन को भवाली, हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्रों में ठेलों व वाहनों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वालों के लाइसेंस की जांच करने का निर्देश दिया ।.
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारी से यह देखने को कहा कि वे अपशिष्ट निस्तारण की कौन सी प्रणाली अपना रहे हैं।.