
नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अनाचार के मामले मे किया गया गिरफ्तार।
दिनांक 27/09/23 को चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 26/09/23 को प्रार्थी की नाबालिग लड़की सुबह घर से परीक्षा देने हेतु स्कूल जाने की बात बोलकर निकली थी शाम तक घर वापस नही आने पर आस पड़ोस, रिश्तेदार मे पता तलाश किया पता नही चला जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने कि रिपोर्ट पर चौकी रघुनाथपुर मे अपराध क्रमांक 113/23 धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ),6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मामले को संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे नाबालिग को तत्काल बरामद कर घटना के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी के नेतृत्व मे विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।
दौरान विवेचना नाबालिग बालिका के सम्बन्ध मे साइबर सेल से तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को सूरत गुजरात भेजा गया था, मामले मे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो संदेही द्वारा अपना नाम नितीश कुमार आत्मज रामसुन्दर उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम घघरा (महलपुर) थाना बभनी जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश* का होना बताया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका को सूरज गुजरात से बरामद किया गया हैं, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं जबरन अनाचार करना स्वीकार किये जाने पर अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी रघुनाथपुर सहायक उप निरीक्षक दिलीप दुबे,प्रधान आरक्षक राजेश्वर खलखो,महिला आरक्षक संपत्ति भगत, आरक्षक अरविन्द तिवारी, राकेश एक्का, शामिल रहे।